D.El.Ed कोर्स के लिए शिक्षकों को मिला राहत, यहां पढ़ें
हिमाचली हलचल।। हिमाचल के सरकारी और निजी स्कलों में शिक्षकों के लिए हिमाचल बोर्ड ने Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) कोर्स अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल में जमा दो में 50 फीसदी से कम अंक वाले अप्रशिक्षित शिक्षक भी अब D.El.Ed कोर्स कर पाएंगे। इन शिक्षकों को D.El.Ed प्रोविजनल एडमिशन मिल पाएगी। इसके बाद 12वीं, कक्षा में रि-अपीयर होकर इन अध्यापकों को अंकों को बढ़ाने का एक मौका मिलेगा।- इसके अतिरिक्त जो अध्यापक पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ा रहे हैं और बीएड की योग्यता रखते हैं। उन्हें भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से छह माह का ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग करवाएगा।
- पहलीं से आठवीं में कार्यरत शिक्षक जिनके 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंक हैं। वह अध्यापक दो वर्ष का D.El.Ed कोर्स कर सकते हैं।
- सामान्य श्रेणी के शिक्षक को 12वीं में 50 फीसदी अंक और आरक्षित श्रेणी के अध्यापक को 45 अंक अनिवार्य हैं।
- जिन शिक्षकों के जमा दो में 50 फीसदी से कम अंक हैं। वह शिक्षक रि-अपीयर का पेपर देकर अपने अंक बढ़ा सकते हैं।
- बात दें तो ऐसे शिक्षकों को भी पंजीकरण करवाना होगा, इन्हें D.El.Ed में प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। अगर वह 31-03-2019 तक न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो वह पहली अप्रैल 2019 के बाद प्रारंभिक स्तर पर कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को NIOS के पोर्टल पर 30 सितंबर तक रजिस्टर करना होगा, ताकि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित न रहे।
इन शिक्षकों के लिए भी D.El.Ed कोर्स जरूरीः-
- पहली से पांचवीं तक पढ़ा रहे शिक्षक जो JBT और D.El.Ed नहीं हैं।
- शास्त्री अध्यापक जिन्होंने बीएड नहीं की है।
- कला अध्यापक (आर्ट व क्राफ्ट), शारीरिक शिक्षा अध्यापक (जिनके पास बीपीएड की योग्यता नहीं है।)
- भाषा अध्यापक (जिन्होंने बीएड नहीं की है)
- उर्दू अध्यापक, पंजाबी अध्यापक, क्रॉफ्ट अध्यापक, होम साइंस अध्यापक, कंप्यूटर टीचर को भी D.El.Ed कोर्स करना अनिवार्य होगा।
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