बाप ने लूटी बेटी की आबरू, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
25 हजार का जुर्माना भी देना होगा
वहीं, अन्य धारा के तहत एक साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। जुर्माना न चुकाने के एवज में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की।
दोषी करार बाप पर (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ओफेंस) एक्ट की धारा 6 और भादंस की धारा 506 के तहत आरोप साबित हुए हैं। 25 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। सजा सुनाते हुए अदालत में कहा गया कि यह अपराध बहुत गंभीर है। ऐसे में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

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