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कोर्ट पहुंचा IP Teachers के पदों को भरने का मामला
पदों की भर्ती प्रक्रिया में संविधान के नियमों का उल्लंघन, सुनवाई आज
ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम सिंह की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर हिमाचल सरकार को स्थिति साफ करने के आदेश दिए हैं। आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।
याचिका दायर करने वाले पार्थियों के अनुसार, कंप्यूटर टीचरों के भर्ती मामले को लेकर नियमों को दरकिनार किया गया है। भर्ती में केवल 5 साल को इंटरव्यू को ही आधार बनाया गया है, जोकि तर्कसंगत है। वहीं, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

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