PGT IP भर्ती मामला- हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
हिमाचली हलचल।। PGT IP भर्ती मामले पर हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों की सीधे साक्षात्कार के जरिए भर्ती तर्कसंगत नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल की रोक को यथावत रखा है। अब 10 अक्तूबर को ट्रिब्यूनल ही PGT IP भर्ती पर फैसला करेगा।बता दें तो हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर हैरानी जताई। हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग की बजाए अन्य विभाग भर्ती कर रहा है। हाईकोर्ट की डबल बैंच में 2 घंटे की सुनवाई के बाद अब ये फैसला प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर छोड़ा गया है।
गौरतलब है कि कंम्प्यूटर शिक्षकों के 1192 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर PGT IP की भर्ती की जा रही है। इसके लिए ट्रिब्यूनल ने 16 सितंबर को भर्ती पर रोक लगाई थी। अब 10 अक्तूबर को ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

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