कैबिनेट की बैठक में लिए अहम फैसले, विद्या उपासकों के मानदेय में बढ़ोतरी
हिमाचली हलचल।। शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शिमला जल प्रवहन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) की स्थापना और ग्रेटर शिमला योजना क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए और कच्चे पानी सहित अन्य जगहों का प्रबंधन और वितरण के लिए मंजूरी दे दी।इसके अलावा सरकार ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की तर्ज पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे ग्राम विद्या उपासकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 21,500 रुपये कर दिया है। कैबिनेट ने मानदेय बढ़ाने के साथ विद्या उपासकों के लिए अलग स्थानांतरण नीति लागू करने पर भी मुहर लगाई। विद्या उपासकों को मानदेय बढ़ाने में दी राहत के साथ तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
- इसके अलावा कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) में 100 पद भरने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला में 2906 करोड़ रुपये और धर्मशाला के लिए 2105 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए SPV बनाया है।
- शिमला स्मार्ट सिटी के लिए, 24 पदों को दूसरी श्रेणी के आधार पर भरा जाएगा और विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को आउटसोर्स आधार पर भर दिया जाएगा। सेकंडमेंट और आउटसोर्स के आधार पर धर्मशाला स्मार्ट सिटी से भी इसी तरह की पदों की भरपाई होगी।
- कैबिनेट ने केन्द्रीय सड़क निधि के तहत सालापार-तात्यापनी सड़क को चौड़ा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के साथ मंडी जिले के कांगु (सलपार) में HPPWD के एक नए प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट (PIU) उप डिवीजन का निर्माण करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने इस सड़क के लिए 21 9 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है।
- मंडी जिले के HPPWD रेस्ट हाउस थूनग में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने के लिए इसे मंजूरी दे दी गई।
- मंत्रिपरिषद ने मंडी जिले के निहारी में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को छह ट्रेडों के साथ खोलने की मंजूरी दे दी, साथ ही साथ संस्थान को पुरुषों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के निर्माण के साथ।
- कांगड़ा जिले के पशु चिकित्सा अस्पताल में पशु चिकित्सा अस्पताल के उन्नयन का फैसला किया।
- AICTE के नियमों के मुताबिक, तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय, हमीरपुर से संबद्ध विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का फैसला किया।
- ग्राम पंचायत बहल को मंडी जिले के पुलिस स्टेशन सदर से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन बल्ह में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
- शिमला जिले की ग्राम पंचायत कलेड़ा-मझेवटी को पुलिस स्टेशन ननखड़ी से बाहर कर पुलिस स्टेशन रामपुर में शामिल करने को मंजूरी।
- धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के धर्मपुर मंडल के उप मंडल टिहरा की छह पंचायतों, जिनमें पपलोग, बसंतपुर, रखोह, बकराटा, दरापा तथा बरछवाड़ को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडी जिला के मंडल/उप मंडल सरकाघाट में स्थानांतरित किया।
- धर्मपुर मंडल के उप मंडल टिहरा के अंतर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग चोलथारा के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली इन पंचायतों को मंडी के सरकाघाट मंडल/उप मंडल के अंतर्गत रखोह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग का सृजन कर स्थानांतरित किया।
- आईपीएच विभाग की सुंदरनगर स्थित मंडल/उप.मंडल में सीवरेज अनुभाग सृजित करने को स्वीकृति।
- होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा विभाग की आवाजाही को प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तिकाल में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से 10 नए ट्रक खरीदने की स्वीकृति।
- मंडलायुक्त कार्यालय शिमला में अनुबंध आधार पर Junior Office Assistant (IT) के तीन पद सृजित करने की स्वीकृति
- मत्स्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों व मत्स्य फार्मों में अंशकालिक आधार पर 12 सफाई कर्मी नियुक्त करने की स्वीकृति।
छात्रों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधानः-
- नूरपुर स्कूल बस हादसे से सबक लेकर सरकार ने स्कूल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी गाइडलाइन जारी कर दी है। बैठक में स्कूल बस ट्रांसपोर्ट गाइडलाइन को सैद्धांतिक सहमति दी।
- नए सुरक्षा मानकों में स्कूल बस में सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य किया है, जबकि 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक रफ्तार के लिए स्पीड गवर्नर लगाने होंगे।
- छोटे बच्चों को ड्राप करने के लिए स्कूलों को महिला कर्मचारी रखनी होगी। अगर कोई स्कूल तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- बच्चों को स्कूलों तक लाने ले जाने के लिए अनुभवी ड्राइवर रखने होंगे। छोटे बच्चों की बस में सीट से अधिक संख्या नहीं की जा सकेगी, जबकि एक महिला कर्मी तैनात होगी।
- परिवहन निगम की बस के अलावा अन्य बसों का रंग पीला रहेगी और बस के बाहर गाड़ी के ड्राइवर का नाम, फोन नंबर और लाइसेंस नंबर अंकित करना होगा।
टैक्सियों का इंतजाम अनिवार्यः-
- कैबिनेट ने नई गाइडलाइन को हरी झंडी देते हुए स्कूलों को टैक्सियों का इंतजाम करना अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों को टैक्सी का इंतजाम करने का जिम्मा इसलिए दिया गया है ताकि बाहरी टैक्सी चालक लूट न मचा सकें।
- स्कूल बसों में सीट क्षमता के अनुरूप ही छात्रों को बैठाया जाए। अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए।
- स्कूल बस की खिड़कियों में लोहे की ग्रिल हो। बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था हो।
- बस ड्राइवर के पासकम से कम पांच साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो। ड्राइवर का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई कानूनी मामला हो।
- बसों में बैग रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था होनी चाहिए।
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